संसद से पास किये गए नये सरोगेसी कानून को राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है.. देश में अब कमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी. सरोगेसी ऐसी विधि है, जिसमें कोई महिला संतान के इच्छुक किसी दंपती के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। जन्म के बाद बच्चे को दंपती को सौंप देती है। नये कानून के मुताबिक अब कोई भी विदेशी, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया कोई भी भारत में सरोगेसी के लिए अधिकृत नहीं हैं. भारत में सरोगेसी मदरहुड काफी तेजी से फैला है. बड़े शहरों से लेकर बॉलीवुड तक में सरोगेसी मदरहुड का ट्रेंड सा चल निकला था. बहुत जगह तो ये एक कमर्शियल बिजनेस बन गया था, जहां पर विदेशी और एनआरआई दंपत्ति सरोगेट मदर का सहारा लेने भारत आने लगे थे।
Guests:
1. Dr. Vikas Mahatme, MP, Rajya Sabha, BJP & Member, Select Committee
on the Surrogacy, (Regulation) Act
2. Dr. R.K. Srivastava, Former DGHS, GOI
3. Dr. Surveen Ghumman Sindhu, Director and Head, IVF and Reproductive Medicine. Max Multispeciality Hospital
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar & Sagheer Ahmad
Assistant Producer-Surender Sharma
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