Mudda AapKa:Supreme Court flags: TV channels chief medium of hate speech | 22 Sept, 2022

Sansad TV
सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को लगाई कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है। और सबसे ज्य़ादा हेट स्पीच टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर हैं। नफरती टिप्पणियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी एंकर की है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि टीवी न्यूज से फैलने वाली नफरत पर केंद्र सरकार मूकदर्शक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि टीवी एंकरों की भूमिका सहित विजुअल मीडिया पर अभद्र भाषा हमारे समाज के ताने-बाने को जहरीला बनाता है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। टीवी चैनलों पर डिबेट्स के तरीकों की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी चर्चाओं के लिए कोई कार्यप्रणाली निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि चैनल्स और एंकर नफरती भाषा को हवा न दें। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ अब मामले पर 23 नवंबर को सुनवाई करेंगी। निपटान के लिए सूचीबद्ध किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने कहा कि एक टीवी बहस के दौरान एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखना एंकर का कर्तव्य है कि प्रसारण के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग नहीं हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील की भी खिंचाई की। कोर्ट हेट स्पीच को नियंत्रित करने से जुड़ी रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुद्दा आपका में आज बात देश में टीवी डिबेट के लगातार गिरते स्तर और इसे लेकर रेग्यूलेशन की जरूरत की।

Guests:
1- Ramkripal Singh, Senior Journalist
2- Alok Verma, Founder & Editor-in-Chief, NYOOOZ.COM; NYOOOZ TV,
3-Ashok Tandon, Member Editors Guild

Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Production: Sagheer Ahmed
Guest Team: Manoj Gupta, Paras Kandpal
PCR Team: Ashutosh Jha, Ranpal Singh

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