Mudda AapKa: Supreme Court Upholds Indian Women’s Right to Choice | 29 Sept, 2022

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सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले में कहा कि महिला की वैवाहिक स्थिति को उससे गर्भपात का अधिकार छीनने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी यानि (MTP) एक्ट के तहत अब अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक का गर्भपात करा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स यानि MTP के नियम 3b का विस्तार किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो इसे बलात्कार की तरह देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। शादी के बाद यदि महिला की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंद्ध बनाया जाता है तो यह भी रेप की श्रेणी आएगा। ‘मैरिटल रेप‘ की दशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में एमटीपी अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी। यह अधिकार उन महिलाओं के लिए राहतकारी होगा, जो अनचाहे गर्भ को जारी रखने को विवश हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला इस साल जुलाई में पहुंचा था। करीब 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने बताया था कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया है कि नियमों के तहत सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही इसका अधिकार दिया गया है। आखिर क्या है कोर्ट के फैसले की अहम और बड़ी बातें क्या है इस फैसले के कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं। आज इसपर चर्चा करेंगे।

Guests:
1- Rekha Aggarwal, Advocate, Supreme Court
2- Prof. V Rajyalaxmi, Sociologist, University of Delhi
3- Mala Dixit, Sr Legal Journalist

Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Production: Sagheer Ahmed
Guest Team: Manoj Gupta, Vinod Kumar Singh, Lokesh
PCR Team: Ashutosh Jha, Ranpal Singh

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