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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमानत को लेकर नया कानून यानि नए Bail Act बनाने पर विचार करने के लिए कहा है… कोर्ट ने कहा कि अभी भी भारत में आजादी से पहले की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर संशोधन के साथ आज लगभग उसी रूप में मौजूद है। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता कानून में निहित है, इसे संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”लोकतंत्र में कभी भी पुलिस राज नहीं हो सकता। भारत में आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। कोर्ट ने कहा, हमारे सामने जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक जेलों के 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी हैं। जबकि संज्ञेय अपराध के अलावा इनमें से ज्यादातर कैदियों को गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट को विशेष अदालतों की आवश्यकता को लेकर प्रयास करने चाहिए। इस मसले पर विशेष अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने का भी आह्वान किया गया। SC ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि जमानत याचिका को दो हफ्ते में निस्तारित किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत की याचिका छह हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने ये निर्देश दिए हैं।
Guests:
1. Dr Rajiv Nanda, Senior Advocate, Supreme Court of India
2. Suresh Chandra, Former Law Secretary
3. Dr. Vikram Singh, Former DGP, Govt of UP
Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma
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