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सुप्रीम कोर्ट ने एक पर याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ओपिनियन मांगा है। इसमें कहा गया है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के तौर पर मान्यता दी जाए और सभी बोर्ड अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित करें कि स्कूलों में रोजाना 90 मिनट का गेम्स और खेल का पीरियड हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि राज्यों का मत जानना जरूरी है क्योंकि सिर्फ जजमेंट पास करने से सहायता नहीं मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल करने से काफी मदद मिलेगी अन्यथा बच्चे ज्यादा वक्त स्क्रीन पर बिताएंगे। बेंच ने कहा कि स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शन के तौर पर स्पोर्ट्स नहीं दिखता है। कई स्टूडेंट 12वीं तक अच्छा करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। क्या है इस मुद्दे के मायने और क्या हो सकती है आगे की राह ये आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।
Guests:
1. Dr. Kanishka Pandey, Petitioner & Head- Sports Research Centre, IMT, Ghaziabad,
2. Dr Vipin Madhogarhia, Orthopaedic surgeon and sports injury specialist
3. Yogeshwar Dutt, Wrestler
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
Assistant Producer: Surender Sharma
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