सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इस बिल में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के बायोमेट्रिक इंप्रेशन लेने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। बिल की जरूरत और जरूरी बदलाव लंबे समय से चर्चा में थे। हमारे देश में आधे से ज्यादा गंभीर मामलों में अपराधी सिर्फ इस वजह से छूट जाते हैं, क्योंकि सबूतों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और यह कानून बनने के बाद पुलिस को अपनी जांच को और सबूतों को और पुख्ता करने में मदद मिलेगी। इस बिल को लाने का मकसद दोषियों को सजा दिलवाने का है ना कि किसी बेगुनाह इंसान को परेशान करने का. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज के समय में ऐसा लगता है कि पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इस बिल को संसद में पेश करने से पहले विधि आयोग ने इसकी संतुति भी दी है
Guests-
1. Justice SN Dhingra, Former Judge Delhi High Court
2. Ashok Bagariya, Legal Editor, TV 9
3. Sharda Prasad, Former Director, NCRB & Former Director National Institute of Criminology and Forensic Science
Anchor: Kavindra Sachan
PRODUCER-Pardeep Kumar, Sagheer Ahmed
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