आज का मुदृा EWS आरक्षण पात्रता से जुडा है। इस मुद्दे पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस की आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए आठ लाख रुपए की वार्षिक आय के मानदंड को तर्कसंगत बताया है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय सीमा का निर्धारण गंभीर विचार-विमर्श का परिणाम है जो ओबीसी के संदर्भ में मानदंड निर्धारित करने के लिए पहले ही हो चुका है। मंत्रालय ने यह हलफनामा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पचास फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस के लिए दस फीसदी आरक्षण देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई सवाल उठे मसलन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आठ लाख रुपए की सालाना आय को आधार क्यों और कैसे बनाया गया है।
Guests:
1- Sunieta Ojha, Advocate, Supreme Court
2- Shyam Suman, Legal Editor, Hindustan
3- Prof Sunil K Choudhary, Director, Centre for Global Studies, University of Delhi
Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma
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