आज जिस मुदृे पर हम चर्चा करने जा रहे है उसका सरोकार महिलाओं से। कानूनी और सामाजिक दृष्टि खासा महत्वपूर्ण है। मुदृा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के लिए कानून में बदलाव करते हुए गर्भपात के लिए कुछ शर्तों के साथ मियाद 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी (संशोधन) रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत विशेष कैटगरी की महिलाओं के लिए प्रिगनेंसी टर्मिनेशन की मियाद 24 हफ्ते कर दी गई है। इसमें रेप विक्टिम से लेकर शादी का स्टेटस बदले जाने की स्थिति में प्रिगनेंसी टर्मिनेशन की इजाजत दी गई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी एक्ट की धारा तीन में बदलाव किए हैं
Guests:
1- Dr.Achla Batra, Professor, Department of Obstetrics and Gynaecology, Safdarjung Hospital
2- Rekha Aggarwal, Advocate, Supreme Court
3- Sunita Duggal, MP LS
Anchor: Manoj Verma
Producer: pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma
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