Mudda Apka - NEET में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश | SC allows counselling for NEET Admissions 21

मुदृा आपका में आज हम बात करेंगे NEET में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी और नीट-यूजी में वर्ष 2021-22 प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने यह अनुमति ओबीसी के लिए मौजूदा 27 प्रतिशत कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि ओबीसी का 27 फ़ीसदी कोटा और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा। इसके साथ ही डॉक्टरों की भर्तियों में हो रही देरी की समस्या सुलझने का मार्ग साफ हो गया है। हांलाकि ईडब्ल्यूएस कोटा निर्धारित करने के लिए जो मानदंड इस्तेमाल किए गए उनकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट मार्च में विस्तृत सुनवाई करेगा।
Guest Name:
1. Prof. Rajendra Pandey, Member, NMC
प्रो. राजेंद्र पांडे, सदस्य, NMC
2. Bishnu Panigrahi, Group Head, Medical Strategy and Operations, Fortis Healthcare
डॉ. बिष्णु पाणिग्रही, समूह प्रमुख, मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, फोर्टिस हेल्थकेयर

Anchor: Manoj Verma
Producer- Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
Assistant Producer:- Surender Sharma

#NeetExamination #SupremeCourtDicision #NEETAdmission 2021

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