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  • SansadTV Bureau
  • 10:09 am ,15 Apr 2024

राज्य सभा सदस्यों की शपथ के लिए संविधान में प्रावधान

Sansad Tv

10 अप्रैल, 2024 को राज्य सभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल से नव-निर्वाचित सदस्य ममता ठाकुर ने बांग्ला में शपथ ली। लेकिन उन्होंने संविधान के तहत तय शपथ पत्र में खुद एक शब्द का बदलाव कर दिया। उन्होंने शपथ में ‘भगवान’ के स्थान पर ‘श्री श्री हरि गुरु चंद ठाकुर’ शब्द का इस्तेमाल किया था। यह संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत तय शपथ की अवमानना या उल्लंघन था। इस चूक को देखते हुए राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया। जिसका ममता ठाकुर ने पालन किया।

 

राज्य सभा में बैठने से पहले नवनिर्वाचित या मनोनीत सदस्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार,  संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में शपथ या प्रतिज्ञान करना और हस्ताक्षर करना आवश्यक है। सदस्य संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में शपथ/प्रतिज्ञा कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र से विचलित होता तो यह माना जाएगा कि सदस्य ने शपथ नहीं ली है। पहले भी इस तरह की घटना पर सदस्य को दोबारा शपथ दिलाई गई। कोर्ट ने भी माना है कि संविधान किसी भी deviation या  variation की इजातत नहीं देता है

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