Mudda Aapka: Forest (Conservation) Amendment JPC Report | 21 July, 2023

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करीब 40 साल पुराने वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। संसद की संयुक्त समिति यानि JOINT PARLIAMENTARY COMMITTE ने इससे जुड़े विधेयक में प्रस्तावित .. सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसकी रिपोर्ट मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई संसद में पेश कर दी गई। वन अधिनियम में यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा  और रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने और वन क्षेत्रों के संवर्धन के लिए प्रस्तावित किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति ने वन (संरक्षण) संशोधन बिल 2023 में सभी प्रस्तावित संशोधनों में इसकी प्रस्तावना में कुछ बातों को जोड़ा जाना और मौजूदा कानून का नाम बदलकर इसे वन (संरक्षण एंव संवर्द्धन) अधिनियम करने का प्रस्ताव किया है। संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट में कहा गया कि उसे 1309 ज्ञापन मिले हैं, जिसमें अलग अलग  राज्य सरकारों, विभागों और ministries की टिप्पणियां शामिल हैं। समिति को विपक्षी सदस्यों की ओर से चार dissent यानि  असहमति टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं। बिल में जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उनमें कानून की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख समाहित करना है कि भारत वन संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिर्वतन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम उन्हीं भूमि पर लागू होगा, जिन्हें  अक्तूबर 1980 या उससे पहले किसी सरकारी दस्तावेज में वन के रूप में सरकारी रूप से मान्यता दी गयी हो। यदि वन भूमि को 1980 और 1996 के बीच कानूनी ढंग से गैर वन उपयोग में परिवर्तित कर लिया गया होगा तो कानून प्रभावी नहीं होगा। वन संरक्षण ( संशोधन) विधेयक में बदलाव से जुड़ा यह विधेयक बजट सत्र के दौरान 29 मार्च 2023 को पेश किया गया था। और बाद में इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया । सरकार का कहना है कि इन विधेयक का मूल उद्देश्य देश में जंगल का विस्तार करना है। इसके साथ साथ कानूनी प्रवाधानों के तहत निजी क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी इस बिल का एक उद्देश्य होगा। जाहिर तौर पर देश में जलवायु परिर्वतन की चुनौतियों, बायोडार्विसिटी को बचाए रखने और वन जंगलों को बढ़ाना समय की जरूरत है ऐसे में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर क्या रही है संसद की संयुक्त समिति का क्या रहा है रूख और क्या है बिल के बड़े प्रवाधान और क्यो हैं ये जरूरी।

 

Guests:

  1. Rajendra Agrawal, MP, Lok Sabha, BJP
  2. Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI

 

Anchor: Preeti Singh

Producer: Pardeep Kumar

Production: Kiraj Kumar

Guest Team: Vinod Kumar Singh

Research: Dr. Nigam Kumar Jha

PCR TEAM: Ashok Babu, Gopal Agrawal, Vipin

 

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