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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस अहम मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या किसी जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई पूरी हो गई है। और संविधान पीठ ने इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध पर जोर देना चाहिए और ऐसी बेतुकी बातों से बचना चाहिए जो अन्य देशवासियों के लिए अपमानजनक हैं. इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं होने के कारण सार्वजनिक पद पर आसीन लोग अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह दृष्टिकोण हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है और इस संबंध में आचार संहिता बनाने की कोई जरूरत नहीं है. जस्टिस एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों की बोलने की आजादी पर अनुच्छेद 19 (2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अधिक प्रतिबंध होना चाहिए। कोर्ट ने मामले पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। पीठ में जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमणियन और जस्टिस बी वी नागरत्ना भी शामिल हैं। साल 2016 में बुलंदशहर गैंगरेप मामले में यूपी के तत्कालीन मंत्री की बयानबाजी के बाद इस मामले की शुरुआत हुई थी। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पांच अक्टूबर 2017 को विभिन्न मुद्दों पर फैसला सुनाने के लिए मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। इन मुद्दों में यह भी शामिल है कि क्या कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है। मुद्दा आपका में आज बात इस मामले से जुड़े अलग अलग पहलुओं की करेंगे
Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Production: Surender Sharma
Guest Team: Vinod Kumar Singh, Paras Kandpal
Research: Dr. Nigam Kumar Jha
PCR Team: Ashutosh Jha , Ranpal
Guests:
1- KTS Tulsi, MP Rajya Sabha, Indian National Congress
2- Rajendra Agrawal, MP, Lok Sabha, BJP
3- Sandeep Mahapatra, Advocate Supreme Court of India
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